बुधनी टाईम्स
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शाजापुर | 20-जून-2017
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जिला पंचायत
मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. वीरेन्द्र
सिंह रावत ने
जनपद पंचायत कालापीपल की ग्राम
पंचायत खोखराकलां के निलंबित
सचिव दिनेश मालवीय को शास्ति
अधिरोपित करने के
लिए कारण बताओ
सूचना पत्र दिया
है। उल्लेखनीय है कि
निलंबित सचिव ग्राम
पंचायत खोखराकलां द्वारा पदस्थी के दौरान
निर्माण कार्यो की प्रदाय
राशि का आहरण
करते हुए निर्माण
कार्य नहीं करवाए
गए तथा पंचायत
का अभिलेख नहीं सौपे
जाने संबंधी कृत्य किए गए
और पदेन कर्त्तव्यों
का दुरूपयोग करते हुए
पद का अनुचित
लाभ उठाया गया। यह
कृत्य मध्यप्रदेश सेवा आचरण
नियम 1988 के तहत कदाचरण
की श्रेणी में आता
है, जोकि दण्डनीय
है। इस संबंध
में नैसर्गिक न्याय को दृष्टिगत
रखते हुए निलंबित
पंचायत सचिव मालवीय
को अपना पक्ष
प्रस्तुत करने हेतु
अंतिम अवसर प्रदान
किया जाकर सात
दिवस में जवाब
मांगा गया है।
उल्लेखनीय है कि निलंबित पंचायत सचिव मालवीय पर लगे आरोप विभागीय जांच में दोष सिद्ध पाए गए हैं। |
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